-एकल जज के आदेश के खिलाफ सिन्हा करेंगे अपील
प्रयागराज, 25 अप्रैल . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष रहे सुशील कुमार सिन्हा को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है और विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका पर सुनवाई के लिए 22 मई तिथि निर्धारित किया है.
याचिका में कहा गया है कि सहायक निबंधक को चुनाव प्रमाणपत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं था. एकल जज के आदेश के खिलाफ याची सुशील कुमार सिन्हा दो जजों के समक्ष विशेष अपील दाखिल करेंगे.
कोर्ट ने कहा सक्षम प्राधिकारी एसडीएम सदर प्रयागराज के आदेश से पुनर्मतगणना की गई. जिसमें सहायक निबंधक फर्म ,चिट एवं सोसायटी प्रयागराज ने विपक्षी चौधरी राघवेन्द्र प्रसाद को विजयी घोषित करते हुए सिन्हा को जारी चुनाव प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया और चौधरी ने कायस्थ पाठशाला का कार्यभार ग्रहण कर लिया है. ऐसे में यदि याची को अंतरिम राहत दी जाती है तो वह अंतिम राहत के समान होगी. इसलिए कोर्ट ने सिन्हा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में किसी के हस्तक्षेप करने पर रोक की मांग फिलहाल अस्वीकार कर दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकलपीठ ने कायस्थ पाठशाला के पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. हालांकि एसडीएम के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त प्रयागराज के समक्ष अपील भी विचाराधीन है.
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/ रामानंद पांडे
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