जौनपुर, 06 नवम्बर (Udaipur Kiran) . अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी एन पांडेय की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को गुरूवार को आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया.
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम थलोई थाना मछली शहर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी बहन सरोजा की शादी 15 वर्ष पूर्व मछली शहर थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी दयाशंकर के साथ किया था. शादी के बाद 10000 दहेज की मांग को लेकर पति दयाशंकर, सास राजकुमारी, ननद चांदनी व देवर लुल्लुर 21 अप्रैल 2016 को सरोजा को मारा पीटा. फिर सरोजा के ससुर जुग्गीलाल दिल्ली से फोन पर साजिश किए और सभी लोग मिलकर 29 अप्रैल 2016 को सरोजा की हत्या कर दिए.
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमे के दौरान परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपित पति को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 अर्थदंड से दंडित किया, जबकि शेष आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया.
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
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