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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित झोलाछाप चिकित्सक को सात साल की सजा

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मुरादाबाद, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . सात साल पहले अमरोहा निवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में मुरादाबाद के थाना कांठ निवासी आरोपित झोलाछाप चिकित्सक को Monday को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल के कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव में मुरादाबाद जिले के कांठ थानाक्षेत्र के रवतापुर नवादा का रहने वाला शमीम पीड़िता के गांव में क्लीनिक चलाता था. 11 जुलाई 2019 को शमीम गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर Prayagraj ले गया था. इस मामले में किसान ने शमीम के खिलाफ किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. किसान ने शमीम के घर जाकर बेटी के बारे में पूछा तो उसके परिजनों ने भी अभद्रता की थी. जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया था.

मामले की सुनवाई अमरोहा न्यायालय में चली. एडीजीसी संजीव ने बताया कि मामले में आज आरोपित दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई तथा दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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