रांची, 03 मई . राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद केंद्र सरकार ने दोबारा पत्र लिखा है.
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेज कर यह सूचित किया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर हो गये हैं. केंद्र सरकार ने इस बात को दोहराया है कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाया गया नियम सुप्रीम के दिशा निर्देश के खिलाफ है.
केंद्र सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के मामले मे राज्य सरकार के तर्कों को अस्वीकार कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए फरवरी माह में राज्य सरकार ने नई नियमावली बनायी थी. जिसके तहत अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया था. राज्य सरकार का तर्क है कि नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता का डीजीपी पद पर नियुक्ति दो साल के लिए है. लिहाजा वह तय तारीख 30 अप्रैल 2025 को रिटायर नहीं होंगे.
राज्य सरकार के इस फैसले पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल की तारीख से रिटायर माने जाएंगे. पत्र में यह भी कहा गया था कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है. ना ही केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन दिया है. इसलिए वह 30 अप्रैल की तारीख से रिटायर माने जाएंगे.
केंद्र सरकार के इस पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्र सरकार को भेजा था.
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/ विकाश कुमार पांडे
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