फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में किसानों को 2021 में खराब हुई खरीफ फसल के मुआवजे के लिए सरकार ने 2022 में तहसीलदार को राशि जारी की थी। लेकिन पटवारी और उसके निजी सहायकों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर अपने चहेते किसानों और अन्य लोगों के फर्जी फार्म भरकर राशि जारी कर दी। इसका खुलासा सीएम फ्लाइंग की जांच में हुआ।
शहर पुलिस ने अब फतेहाबाद के तहसीलदार रणविजय सुल्तानिया, नायब तहसीलदार राजेश कुमार, पटवारी राजेंद्र प्रसाद, कानूनगो पिरथी सिंह, मंगतराम, राजाराम, सतपाल, बनवारी लाल, महाबीर, संतरोदेवी, चंद्रमोहन, रामनिवास, शेर सिंह, भतेरी, सुमन, जगरूप, सुंदर, सुरजीत, कमल सिंह, राजपाल, सुमन, राहुल, दीपेंद्र, वकील, कुसुम, महेंद्र सिंह और सुशील के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचकर गबन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। फतेहाबाद के तहसीलदार रह चुके आरोपी रणविजय पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के भतीजे हैं।
सीएम फ्लाइंग ने जब तहसील कार्यालय फतेहाबाद व संबंधित बैंकों से प्राप्त रिकार्ड की जांच की तो पाया कि फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल में वर्ष 2021 की खरीफ फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार फतेहाबाद के बैंक खाते में कुल 4 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। बड़ोपल गांव के मुआवजा वितरण गोसवारा के अनुसार वर्ष 2021 में भारी बारिश के कारण जलभराव के कारण बड़ोपल गांव क्षेत्र में कुल 4475 एकड़ कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ था, जिसमें से वर्ष 2022 में तहसीलदार फतेहाबाद के उक्त बैंक खाते से किसानों के बैंक खातों में कुल 3,51,18,895 रुपए मुआवजा राशि वितरित की गई तथा तहसीलदार फतेहाबाद द्वारा 73,81,105 रुपए वापस भेजे गए। पटवारी के सहायकों ने तैयार की सूची
वर्ष 2021 में खराब हुई खरीफ फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि प्रभावित किसानों को वितरित करने के लिए राजेंद्र सिंह पटवारी ने अपने निजी कार्यालय पुराना बस स्टैंड फतेहाबाद के पास अपने निजी सहायक कमलजीत व सुंदर उर्फ बिल्ला से किसानों की मुआवजा वितरण सूचियां तैयार करवाई।
18 अगस्त 2022 को बड़ोपल गांव की वर्ष 2022 की मुआवजा वितरण सूची में दर्ज राजेंद्र प्रसाद पटवारी के निजी सहायक सुंदर उर्फ बिल्ला के बैंक खाते में 40,500 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। 22 जुलाई 2022 को 1791 में दर्ज मनीराम पुत्र सहीराम पुत्र रामसुख सुंदर उर्फ बिल्ला के खाते में 15,319 रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जबकि वर्ष 2021 के खरीफ पाक खरीफ गांव बड़ोपल के अनुसार कुल मुआवजा राशि 15,319 रुपए जारी की गई है। उक्त सुन्दर को 17,375/- रूपये जारी किये जाने थे, परन्तु उक्त सुन्दर को 38,444 रूपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि जारी की गई है।
क्रमांक 1273 में चांद पुत्र रवि पुत्र रामकुमार का नाम अंकित है, परन्तु बैंक खाता सुरजीत पुत्र अंतर सिंह का है, जिसमें मुआवजा राशि 27 मई 2022 को 45,500/- रूपये है, जबकि उक्त सुरजीत के अनुसार अप्रैल खरीफ फसल खरीफ वर्ष 2021 के लिए गांव बड़ोपल में कुल 12,033 रूपये मुआवजा दिया जाना था, जिसमें से 33,467 रूपये मुआवजा दिया जा चुका है। सुरजीत के बैंक खाते में किसान का नाम राम सिंह पुत्र छबीलदास पुत्र लालू अंकित है, जबकि बैंक खाते में कमलजीत पुत्र सूरज प्रकाश निवासी ढाणी मियां खां अंकित है।
कमलजीत के इस बैंक खाता संख्या में 15 दिसंबर 2022 को 40,010 रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है, कमलजीत के परिचित राजपाल के बैंक खाता संख्या 1968 में 15 दिसंबर 2022 को 35,700 रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है तथा 27 मई 2022 को 42,910 रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है। कमलजीत की परिचित सुमन के पंजाब नेशनल बैंक में 15 दिसंबर 2022 को क्रमांक 1969 के तहत पंजीकृत खाते में 47,100 रुपये मुआवजा राशि जारी की गई है। कमलजीत के मित्र राहुल के खाता क्रमांक 1126 में 30 अप्रैल 2022 को 46,700 रुपये की अवैध मुआवजा राशि जारी की गई है तथा कमलजीत के मित्र राहुल के खाता क्रमांक 30 अप्रैल 2022 को 46,700 रुपये की अवैध मुआवजा राशि जारी की गई है। राहुल के क्रमांक 1333 के तहत पंजीकृत खाता क्रमांक में 27 मई 2022 को 38,910 रुपये जारी किए गए हैं, जबकि वर्ष 2021 की खरीफ फसल की एपीआर में कमलजीत, राजपाल, सुमन व राहुल के नाम दर्ज नहीं पाए गए हैं। 24 जून 2022 को 40,635 रुपये, 17 मार्च 2022 को 40,635 रुपये, 18 मार्च 2022 को 40,635 रुपये, 19 ... सुशील पुत्र जगदीश के बैंक खाते में क्रमांक 1629 पर पंजीकृत जगदीश पुत्र ख्याली के विरूद्ध 2 जुलाई 2022 को 42,500 रुपये तथा 28,500 रुपये (कुल 1,11,635 रुपये) की राशि जारी की गई है।
पांच एकड़ तक 9500 रुपये प्रति एकड़
उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद के पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2021 तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के पत्र दिनांक 04 जून 2019 के अनुसार केवल बिना बीमा वाली फसल वाले किसानों को ही 5 एकड़ तक की फसल के नुकसान पर 9500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाना था। परन्तु राजेंद्र प्रसाद पटवारी, पिरथी सिंह कक्कड़ कानूनगो, मंगत राम कानूनगो, राजा राम कानूनगो, सतपाल कानूनगो, बनवारी लाल कानूनगो, राजेश कुमार गर्ग नायब तहसीलदार फतेहाबाद व तत्कालीन तहसीलदार रण विजय सुल्तानियां, कमलजीत पुत्र सूरज प्रकाश व राहुल पुत्र मोहन लाल निवासीगण ढाणी मियां खां ने मिलकर सुरजीत सिंह पुत्र अंतर सिंह व सुंदर उर्फ बिल्ला पुत्र हंसराज निवासी बड़ोपल ने एक षड्यंत्र के तहत मुआवजा वितरण सूचियों में किसानों के झूठे नाम लिखवाकर व उनके खिलाफ अपने सहायकों व निजी व्यक्तियों के बैंक खाता नंबर लिखवाकर, मुआवजा वितरण सूचियों पर हस्ताक्षर करवाकर व सूचियों को बैंक में जमा करवाकर राज्य सरकार को फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए मजबूर कर दिया।
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