इंटरनेट डेस्क। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसके अभाव में भी दोगुना टोल शुल्क देने से बच सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस संबंध में वाहन चालकों को बड़ी राहत देने वाला है। अब मंत्रालय की ओर से टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नया बदलाव 15 नवंबर से लागू हो जाएगा।
नए नियम के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी। इसके माध्यम से वाहन चालक को फास्टैग न होने पर सवा गुनी यानी 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा।
नए नियम को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मौजूदा समय में किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या फिर उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर वाहन चालक को दोगुना भुगतान करना पड़ता था। 15 नवंबर से नया नियम लागू होते ही जुर्माना मात्र सवा गुना ही लगेगा।
PC:patrika
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें
Disclaimer: This Content Has Been Sourced And Edited From jagran
You may also like
अभिषेक शर्मा रहे फेल, उनके ओपनिंग पार्टनर ने 66 गेंद पर ठोकी सेंचुरी, 7 छक्के भी मारे
बदलते मौसम में बढ़ता है बैक्टीरियल निमोनिया का खतरा, जानें बचाव के आसान तरीके
महिला वर्ल्ड कप: ऋचा घोष ने खेली तूफानी पारी, भारत ने बनाए 50 ओवर में 247 रन, लेकिन टॉस के फैसले पर विवाद
कफ सिरप विवाद: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार से की न्यायिक जांच की मांग
अगरतला: अस्थायी डिटेंशन सेंटर से 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए फरार, एक गिरफ्तार