नई दिल्ली। एक महिला ने एक साल दो महीने बाद तलाक का केस दाखिल किया। उसने 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि अगर महिला 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता के लिए अड़ी रही, तो बहुत कठोर आदेश दिया जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी कहा कि महिला के सपने बहुत बड़े हैं। अदालत ने महिला और उसके पति को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाने का आदेश दिया। वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर मामले को सुनेगा।
जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने महिला की ओर से 5 करोड़ की मांग को अनुचित बताया। कोर्ट ने कहा कि महिला का रुख प्रतिकूल आदेश के लिए मजबूर कर सकता है। कोर्ट ने महिला के पति के वकील से कहा कि उसे वापस बुलाकर आप बड़ी भूल करेंगे। आप उसे अपने पास नहीं रख सकेंगे। उसके सपने बहुत बड़े हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि महिला 5 करोड़ के गुजारा भत्ता की मांग पर अड़ी न रहे। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच शादी सिर्फ 1 साल तक टिकी। ऐसे में कोर्ट ये उम्मीद करता है कि महिला उचित मांग रखेगी और इस केस को खत्म करेगी।
महिला का पति अमेजन में इंजीनियर है। उसने समझौते के लिए 35-40 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की पेशकश की थी। वहीं, महिला ने शादी खत्म करने के एवज में 5 करोड़ रुपए मांगे। महिला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पति की ओर से किए गए इस दावे का खंडन किया। वकील ने कहा कि मध्यस्थता केंद्र ने 5 करोड़ से कम रकम देने के लिए कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। जहां 18 महीने की शादी खत्म करने के लिए महिला ने 12 करोड़ रुपए, बीएमडब्ल्यू कार और मुंबई में फ्लैट मांगा था। तब सीजेआई बीआर गवई ने महिला से कहा था कि आप खुद पढ़ी-लिखी हैं, खुद क्यों नहीं कमातीं।
The post Supreme Court On Alimony: ‘आप उसे रख नहीं पाएंगे…उसके सपने बहुत बड़े’, 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगने वाली महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- कठोर आदेश दे सकते हैं appeared first on News Room Post.
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