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कपिल मिश्रा को राहत, दिल्ली की अदालत ने 2020 दंगा मामले में जांच के आदेश को किया रद्द

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नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में बीजेपी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

दंगा मामले में अतिरिक्त जांच के आदेश रद्दन्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मजिस्ट्रेट अदालत के पहले के आदेश में मामले में कपिल मिश्रा की संलिप्तता की अतिरिक्त जांच की मांग की गई थी। कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस दोनों ने उस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अपने फैसले में सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे थे कपिल मिश्रा
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह कपिल मिश्रा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आगे जांच के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला फरवरी 24 से 26, 2020 के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।


किसकी अर्जी पर दिया था जांच का आदेश?इस साल 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे जांच के आदेश दिए थे। इसके एक हफ्ते बाद, कपिल मिश्रा के कोर्ट का रुख करने पर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के जांच संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस की दलील
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत में दलील दी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आगे जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं था। एसपीपी प्रसाद ने अदालत को बताया कि दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और वह इन दंगों के संगठन या भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं पाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा के खिलाफ कोई आपत्तिजनक या सबूतन सामग्री नहीं मिली।
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