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पीएमएलए ट्रिब्यूनल का आदेश: हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त कार वापस करे ईडी

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New Delhi, 7 अक्टूबर . दिल्ली स्थित पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ईडी को Jharkhand के Chief Minister हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त की गई बीएमडल्ब्यू कार को रिलीज करने का आदेश दिया है. यह कार 29 जनवरी, 2024 को उस वक्त जब्त की गई थी, जब ईडी की टीम ने Jharkhand भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान उनके दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली थी.

बीएमडब्ल्यू की 2021 मॉडल वाली यह कार भगवानदास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी. कंपनी ने इस जब्ती को चुनौती दी. कंपनी ने कहा कि 21 महीने बीत जाने के बाद भी ईडी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया, जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले से इसका कोई संबंध हो.

अपील पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि कार ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत समय के साथ तेजी से घटती है. जब तक यह साबित न हो कि जब्त कार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदी गई है या फिर ऐसे किसी अपराध में इसका इस्तेमाल हुआ है, तब तक इसे अनिश्चितकाल तक जब्त किए रखना ठीक नहीं है. ट्रिब्यूनल ने ईडी को छह सप्ताह के अंदर कार रिलीज करने का निर्देश दिया है.

कंपनी के वकील रोहित शर्मा और राजेश इनामदार ने ट्रिब्यूनल में तर्क दिया कि न तो उनकी कंपनी और न ही उसके निदेशक ईसीआईआर या ईडी की अभियोजन शिकायतों में आरोपी बनाए गए. ट्रिब्यूनल ने भी माना कि ईडी ने जब्ती को सही ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया. इसलिए ट्रिब्यूनल ने ईडी के तर्कों को अस्वीकृत कर कार को याचिकाकर्ता को लौटाने का आदेश दिया.

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कार लौटाते समय शर्त रखी है कि याचिकाकर्ता अगले एक साल तक कार को न तो बेचेगा और न ही उसे डिस्पोज करेगा, बल्कि इसे चालू हालत में रखेगा. भविष्य में अगर कोई सबूत मिलता है, तो ईडी के पास फिर कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा.

ट्रिब्यूनल ने यह आदेश 25 सितंबर को दिया, जिसकी जानकारी अब सामने आई है. इससे पहले, इस मामले में जब्त अन्य वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे, याचिकाकर्ता को पहले ही लौटा दी गई हैं.

एसएनसी/पीएसके

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