नई दिल्ली, 03 सितंबर (Udaipur Kiran News): जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधार को मंजूरी दे दी. इसके तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसी जैसे उत्पादों पर टैक्स दर घटा दी गई है. वहीं, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स शून्य कर दिया गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% लागू होंगे. गुटखा, तंबाकू और सिगरेट को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.
उन्होंने कहा कि तेल, साबुन और साइकिल जैसी आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% और 18% से घटाकर 5% कर दी गई है. इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट दी गई है.
सीतारमण ने कहा कि छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18% टैक्स लगेगा. तिपहिया वाहनों पर भी यही दर लागू होगी. वहीं, तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर 40% विशेष टैक्स जारी रहेगा. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ टैक्स में सुधार नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव है, जो लोगों के जीवन को आसान बनाएगा.”
राजस्व सचिव अरविंद वास्तव ने बताया कि जूतों पर भी अब नई दरें लागू होंगी. पहले 1000 रुपये तक के जूतों पर 12% और उससे अधिक कीमत पर 18% टैक्स लगता था. अब 2500 रुपये तक के जूतों पर 5% और उससे ज्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% टैक्स लगेगा. उन्होंने बताया कि छोटी कारों की परिभाषा मौजूदा इंजन क्षमता और लंबाई के नियमों के अनुसार ही होगी, उन पर 18% टैक्स लागू रहेगा, जबकि बाकी कारों पर 40% टैक्स लगेगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किए गए सुधार नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे. छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कारोबार करना सरल होगा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मकसद आम आदमी को राहत देना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है.
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