New Delhi, 13 अक्टूबर . Supreme court ने Monday को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी.
Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से Bengaluru में ‘वोट चोरी’ जैसे आरोप लगाए जाने के बाद Supreme court में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के साथ मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच कराने की मांग की.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ Monday को मामले को सुनने के लिए बैठी, लेकिन थोड़ी देर में इस बेंच ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में चुनाव आयोग को पहले ही एक ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि, Supreme court ने जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है.
याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया था. याचिका में कहा गया कि Bengaluru सेंट्रल संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जो संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एक ही मतदाता के नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाए गए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को खतरे में डालता है.
याचिका में कहा गया कि संविधान की पवित्रता को बनाए रखने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए Supreme court का तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है.
याचिकाकर्ता ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता Supreme court के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें.
राहुल गांधी ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर Bengaluru सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि इस सीट पर डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी पते, और फॉर्म-6 का दुरुपयोग जैसी कई तरह की अनियमितताएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 2024 के Lok Sabha चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.
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डीसीएच/वीसी
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