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शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ऐसी सजा सुनकर कांप उठेगी रूह ⁃⁃

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बालोद। बालोद जिले में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आरोपी विनोद कुमार साहू पिता भूषण लाल साहू (26) निवासी कुम्हली खुर्द थाना रनचिरई को सजा सुनाई है।

धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यतिक्रम पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 8 अगस्त 2021 को पीड़ता ने थाना पुरूर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 अगस्त 2021 को रोजाना की तरह रात्रि का खाना खाकर करीब 10 बजे सभी अपने-अपने कमरे में सो गए। 5 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे को सोकर उठने पर देखा, तो उसकी नाबालिग बेटी अपने कमरे में नहीं थी। जिस सूचना पर उप निरीक्षक बलराम कोसे ने धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

उप निरीक्षक खगेंद्र पठारे ने 9 सितंबर 2021 को आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बस स्टैंड भाठागांव, गुंडरदेही से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसके गांव में अपने मामा के घर मेहमान आया था, तब उससे जान-पहचान हुई। इसके बाद मोबाइल से बातचीत होती थी। आरोपी ने उससे शादी करने की बात कही। वह नाबालिग होने के कारण मना करती थी। मई 2021 में वह आरोपी से मोबाइल से बात कर रही थी, तब घरवालों ने उसे देख लिया और मोबाइल ले लिया। इस कारण बात नहीं होती थी।

पीड़िता ने बताया कि एक दिन बात होने पर आरोपी ने उसे बोला कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं और 4 अगस्त 2021 को आरोपी स्कूटी से गांव आकर उसे खपरी बंजारी मंदिर तिल्दा नेवरा ले गया। दूसरे दिन आरोपी ने मंदिर में उसकी मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाकर अपने दोस्त के घर पुसौर रायगढ़ ले गया, जहां शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भोपाल ले जाकर किराए के मकान में रखा, वहां भी रोज शारीरिक संबंध बनाता था।

भोपाल में लगभग एक माह रहने के बाद वह भाठागांव (बी) थाना रनचिरई लेकर आया और रिश्तेदार के यहां रखा। वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 366, 376 (2) (एन) व संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 जोड़कर अभियोग पत्र पेश किया।

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