Construction rules near highway: घर बनाना किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी और महंगी जिम्मेदारी होती है। यह सिर्फ पैसा खर्च करने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की पूरी जिंदगी की मेहनत और बचत लगी होती है। घर बनाने में वक्त भी लगता है, क्योंकि यह काम मिनटों में पूरा नहीं हो सकता। मगर, घर को गिराने या उसे नुकसान पहुंचाने में वक्त ज्यादा नहीं लगता।
आजकल लोग हाईवे के नजदीक जमीन खरीदकर घर, मकान या कोई बिल्डिंग बनाना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसी जगह की प्रॉपर्टी की कीमतें अच्छी होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हाईवे के पास निर्माण करते समय नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नियमों की अनदेखी करने पर आपका पूरा निर्माण बुलडोजर के सामने धराशायी हो सकता है।
निर्माण गिराए जाने का खतरा रहता हैकई बार लोग बिना नियमों को जाने-समझे ही हाईवे के किनारे अपनी जमीन पर या जमीन खरीदकर घर बना लेते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग का अधिकार होता है कि वह उस निर्माण को गिरा सकता है। अगर आपका मकान हाईवे से बहुत नजदीक है और आपने आवश्यक अनुमति नहीं ली है, तो आपके द्वारा किए गए खर्च और मेहनत पर पानी फिर सकता है।
हाईवे से निर्माण के लिए कितनी दूरी जरूरी है?
हाईवे के किनारे निर्माण को लेकर कई नियम बनाए गए हैं ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार, नेशनल या प्रांतीय हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही कृषि भूमि या खुली जमीन पर निर्माण की अनुमति है।
शहरों में यह दूरी कम कर के लगभग 60 फीट कर दी गई है। अगर कोई हाईवे की बीच वाली रेखा से 40 मीटर (लगभग 131 फीट) के अंदर कोई निर्माण करता है, तो वह अवैध माना जाएगा और उसे गिराया जा सकता है।
यदि 40 से 75 मीटर के बीच किसी भी क्षेत्र में निर्माण करना हो, तो संबंधित सरकारी अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य है।
क्यों जरूरी है हाईवे से दूरी का नियम?हाईवे के किनारे निर्माण को लेकर बनाए गए ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
अगर घर हाईवे के बहुत करीब होगा, तो वहां रहने वालों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं जैसे:
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ध्वनि प्रदूषण: हाईवे पर गुजरती भारी-भरकम गाड़ियों की आवाज़ बहुत तेज होती है, जिससे मानसिक तनाव और नींद की कमी हो सकती है।
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वायु प्रदूषण: वाहनों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषित हवा सेहत के लिए हानिकारक होती है। इससे सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।
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गोपनीयता की कमी: हाईवे के पास घर बनने पर लोगों की निजता प्रभावित होती है क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक और भीड़ रहती है।
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सुरक्षा की समस्या: हाईवे के बहुत पास घर होने पर सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए।
यदि आप हाईवे के नजदीक अपना घर या कोई और निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संबंधित विभाग से पूरी जानकारी और अनुमति लें। बिना अनुमति निर्माण करने पर न केवल आपका घर गिराया जा सकता है, बल्कि आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
हाईवे प्राधिकरण को यह अधिकार होता है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वालों के निर्माण को तत्काल गिरा सके। इसलिए, नियमों का पालन कर ही निर्माण करें।
क्या करें जब हाईवे के पास निर्माण हो?परमिशन लें: हाईवे के पास जमीन या मकान बनाने से पहले आवश्यक सरकारी अनुमति जरूर लें।
नियम समझें: भूमि नियंत्रण नियम और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बताए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
मापदंडों का पालन करें: हाईवे से तय दूरी का पूरा ध्यान रखें और उसकी सीमा से कम दूरी पर निर्माण न करें।
विशेषज्ञ की सलाह लें: यदि नियमों को समझने में दिक्कत हो तो किसी कानूनी या भू-निर्माण विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।
अगर बिना अनुमति या तय दूरी के नियमों के उल्लंघन करते हुए निर्माण किया गया तो संबंधित अधिकारी बुलडोजर का उपयोग कर आपके निर्माण को गिरा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत और निवेश बेकार हो जाएगा।
ऐसा होने पर न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से सावधानी बरतना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है।
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